सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बाद आने वाले मेल-इन मतपत्रों की गिनती के लिए दी गई रियायती अवधि (Grace Period) को बरकरार रखा - The New York Times
• अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उस राज्य की रियायती अवधि की वैधता को बरकरार रखा है, जो चुनाव के दिन के बाद पहुंचने वाले मेल-इन मतपत्रों की गिनती की अनुमति देती है। • रिपब्लिकन टेट रीव्स ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना की और तर्क दिया कि अदालत द्वारा इसे संवैधानिक पाए जाने के बावजूद इस प्रथा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। • रीव्स ने अगले विधायी सत्र के दौरान राज्य के विधायकों से इस रियायती अवधि को निरस्त करने का अनुरोध करने की योजना की घोषणा की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मतपत्र चुनाव के दिन शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाएं।
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