भारत ने FDI नियमों में ढील दी: 10% तक चीनी शेयरहोल्डिंग वाली विदेशी कंपनियां अब ऑटोमैटिक इन्वेस्टमेंट रूट के लिए पात्र
• भारत सरकार ने उन संशोधनों को मंजूरी दी है जो 10% तक चीनी या हांगकांग शेयरहोल्डिंग वाली विदेशी कंपनियों को ऑटोमैटिक रूट के तहत भारत में निवेश करने की अनुमति देते हैं, जिसकी अधिसूचना Foreign Exchange Management Act के तहत जल्द ही आने की उम्मीद है। • सरकार द्वारा गुरुवार को इस निर्णय की जानकारी दी गई और यह आधिकारिक अधिसूचना के बाद प्रभावी होगा, जो भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में अधिक खुलेपन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। • 2020 के Press Note 3 में संशोधनों के माध्यम से मार्च 2026 में स्वीकृत इस नीतिगत बदलाव का उद्देश्य रणनीतिक क्षेत्रों की नियामक निगरानी बनाए रखते हुए चीनी निवेश को आकर्षित करना है।
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