नए यूके कानून के तहत शरण चाहने वालों को रहने के खर्च के लिए £10,000 देने होंगे
• प्रवासन और शरण विधेयक (immigration and asylum bill) में शामिल साधन-परीक्षित (means-tested) योजना की चैरिटी समूहों ने शरणार्थियों पर टैक्स लगाने के लिए निंदा की है। • मंगलवार को सांसदों द्वारा विचार किए जाने वाले एक नए कानून के तहत, शरण चाहने वालों को राज्य-वित्त पोषित रहने की लागत को कवर करने के लिए लगभग £10,000 का भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें यूके में स्थायी दर्जा (settled status) देने से इनकार किया जा सकता है। • इस साधन-परीक्षित योजना की तुलना अधिकारियों ने छात्र ऋण (student loans) से की है, जिसे चैरिटी समूहों ने युद्ध, यातना और अकाल से भाग रहे शरणार्थियों पर कर थोपने के रूप में condemned किया है।
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