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• बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और ऐप-आधारित कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान होना आवश्यक है। • यह याचिका गृह (परिवहन) विभाग की 12 अगस्त, 2026 की अधिसूचना को लक्षित करती है, जिसने महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया था। • यह नियम राज्य में वाणिज्यिक ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट जारी करने और उनके नवीनीकरण के लिए मराठी दक्षता को एक अनिवार्य शर्त बनाता है।
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