छवि: Hindustan Timesनए पेपर लीक बिल में जांच के लिए 2 महीने की समयसीमा और त्वरित सुनवाई का प्रावधान
• भारत ने पेपर लीक को रोकने के लिए एक नया बिल पेश किया है, जिसमें जांच पूरी करने के लिए दो महीने की सख्त समयसीमा तय की गई है और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने का प्रावधान है। • इस कानून में अनुचित साधनों का उपयोग करने या संबंधित अपराध करने के लिए गंभीर दंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें तीन से पांच साल तक की जेल शामिल है। • बिल में आर्थिक दंड भी शामिल किए गए हैं, जिसके तहत दोषियों पर ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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