छवि: PBS NewsHourमेल वोटिंग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी कुछ नहीं बदला, लेकिन यह 'अराजकता' का द्वार खोल सकता है
• सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि डेमोक्रेटिक-शासित राज्यों के लिए राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा जारी मेल-वोटिंग आदेश को चुनौती देना अभी जल्दबाजी होगी। • यह आदेश मेल-इन बैलेट लिफाफों के लिए विशिष्ट फॉर्मेटिंग को अनिवार्य करता है और राज्यों को Postal Service के लिए मेल मतदाताओं की पहचान करने हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का उपयोग करने की आवश्यकता देता है। • यह निर्णय फिलहाल यथास्थिति बनाए रखता है, लेकिन यह कुछ न्यायक्षेत्रों को अपनी बैलेट प्रक्रियाओं को पूरी तरह से संशोधित करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे नवंबर चुनाव से पहले संभावित रूप से "अराजकता" पैदा हो सकती है।
pbs.org





